Term Insurance Ka Matlab Kya Hota Hai? (टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है?)

Term Insurance Ka Matlab Kya Hota Hai? (टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है?)

इस लेख के माध्यम से हम आपको टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? (Term Insurance Ka Matlab Kya Hota Hai?) के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं लेकिन आप टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस लेख को पूरा पढ़ें। इसमें हम टर्म इंश्योरेंस से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करेंगे ताकि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान एक लेने का विचार बना सके। 

टर्म इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी का एक प्रकार होता है जिसमें पॉलिसीधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने के मामले में पॉलिसीधारक द्वारा नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में बीमा राशि प्रदान की जाती है। पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसीधारक नामांकित व्यक्ति का चयन कर सकता है तथा साथ में अपने वित्तीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीमा राशि का चुनाव भी कर सकता है। 

टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको अपने टर्म कवरेज को बढ़ाने का विकल्प भी प्रदान किया जाता है। आप इसमें राइडर जोड़कर अपने टर्म इंश्योरेंस कवरेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इन राइडर के लिए आपको बीमा कंपनी को कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इसमें आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्मिनल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर जैसे राइडर जोड़ने का विकल्प प्राप्त होता है। 

टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको प्रीमियम भुगतान के लिए भी कई विकल्प प्राप्त होते हैं। आप अपने प्रीमियम भुगतान को एकल प्रीमियम, वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक रूप से भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक जीवित रहता है तो उसे किसी भी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट प्रदान नहीं किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में ही नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ प्रदान किया जाता है। 

हालांकि अब बीमा बाजार में ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान भी उपलब्ध हैं जिसमें पॉलिसी अवधि की समाप्ति होने पर आप मेच्योरिटी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके द्वारा भुगतान किए गए सभी प्रीमियम को पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर आपको वापस (Return of Premium) कर दिया जाता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। 

एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान करती है। इसमें आप बाइक भारतीय आयकर अधिनियम। 1961 की धारा 80C तथा 10 (10D) डी के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट का लाभ प्रदान किया जाता है। जबकि मिलने वाले मृत्यु लाभ को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट प्रदान किया जाता है। 

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