Common
Terminologies Under Term Insurance in Hindi (टर्म इंश्योरेंस
के तहत सामान्य शब्दावली)
Table of Contents
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1. पॉलिसी
अवधि (Policy Term):
2. प्रीमियम
राशि (Premium Amount):
प्रीमियम राशि (Premium Amount) उस निश्चित राशि को कहते हैं जिसे एक पॉलिसीधारक को टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plan) के तहत प्रदान किए जाने वाले लाइफ कवर के बदले बीमाकर्ता कंपनी को एक निश्चित राशि में प्रदान करना होता है। इस भुगतान किए गए निश्चित राशि को ही टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम (Term Insurance Premium) के रूप में जाना जाता है। अगर किसी कारणवश पॉलिसीधारक तय की गई तारीख के भीतर टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम (Term Insurance Premium) का भुगतान नहीं करता है तो बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक को एक अनुग्रह अवधि (Grace Period) प्रदान की जाती है। इस अनुग्रह अवधि के भीतर पॉलिसीधारक को अपने प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर वह इसमें भी विफल होता है तो उसके टर्म इंश्योरेंस पालिसी समाप्त हो जाती है।
3.प्रीमियम
भुगतान अवधि (Premium Paying Term):
टर्म इंश्योरेंस बीमा कंपनियां प्रीमियम के भुगतान के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती है। बीमा कंपनी के नियमों और शर्तों के आधार पर प्रीमियम भुगतान के कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा की गई है –
एकल प्रीमियम भुगतान (Single Premium Payment): एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए संपूर्ण प्रीमियम को एक ही बार में एकमुश्त राशि के रूप में दिया जा सकता है।
नियमित प्रीमियम भुगतान (Regular Premium Payment): नियमित प्रीमियम भुगतान विकल्प के माध्यम से टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को एक नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाता है। यह अंतराल मासिक, त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है। यह आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं।
सीमित प्रीमियम भुगतान (Limited Premium Payment): सीमित प्रीमियम भुगतान विकल्प में टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान एक विशेष अवधि तक करना होता है। जबकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज आपको लंबी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।
4. राइडर्स (Riders):
- गंभीर
बीमारी राइडर - एक्सीडेंटल
डेथ बेनिफिट राइडर - प्रीमियम
की छूट राइडर - विकलांगता राइडर
5.अनुग्रह
अवधि (Grace Period):
6. लाइफ एश्योर्ड (Life Assured):
7. मृत्यु
लाभ (Death Benefit):
टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में नामांकित लाभार्थी को भुगतान की गई राशि को मृत्यु लाभ (Death Benefit) के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर किसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी धारक के लिए 50 लाख रुपये का कवर है तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाते हैं अर्थात मृत्यु लाभ (Death Benefit) 50 लाख रुपये है।
8.परिपक्वता
लाभ (Maturity Benefit):
9. फ्री
लुक पीरियड (Free Look Period):
आज लगभग सभी बीमा कंपनियों द्वारा आपको फ्री लुक पीरियड (Free Look Period) प्रदान किया जाता है। इस अवधि के दौरान पॉलिसीधारक बिना किसी पेनाल्टी के अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड (Free Look Period) बीमा कंपनी के द्वारा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पॉलिसीधारक को प्रदान किया जाता है। यदि पॉलिसीधारक बीमा कंपनी के नियमों और शर्तों से सहमत नहीं है तो वह इस फ्री लुक पीरियड (Free Look Period) में अपनी पॉलिसी को रद्द कर सकता है। सामान्य तौर पर फ्री लुक पीरियड (Free Look Period) 15 दिन की होती है।