Postal Life Insurance (PLI) in Hindi

Postal Life Insurance (PLI) in Hindi (Dak Jeevan Bima Policy in Hindi)

डाक जीवन बीमा क्या है? (What is Postal Life Insurance/Dak Jeevan Bima Policy in Hindi?)

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (Postal Life Insurance (PLI) ) या डाक जीवन बीमा (Dak Jeevan Bima) की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में की गई थी। यह एक कल्याणकारी योजना के रूप में डाक कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बाद में इसे 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था।

डाक जीवन बीमा कवर को 1894 में महिला कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया था। उस समय डाक जीवन बीमा एकमात्र ऐसा बीमा था जिसमें महिला जीवन को कवर किया गया था। उस समय तक अन्य कोई भी बीमा कंपनी महिलाओं को जीवन बीमा कवर प्रदान नहीं करती थी।

डाक जीवन बीमा को देश के सबसे पुराने जीवन बीमाकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। यह रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जीवन बीमा कवर का लाभ प्रदान करता है।

डाक जीवन बीमा योजना (Dak Jeevan Bima Policy) ग्राहक को कम प्रीमियम पर उच्च रिटर्न के साथ जीवन बीमा कवर की पेशकश करता है। इस बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक को अधिकतम ₹50 लाख तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। 

यह बीमा पॉलिसी भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्र और राज्य सरकारों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, संयुक्त उद्यमों के कर्मचारियों के लिए पेश की जाती है।

डाक जीवन बीमा पॉलिसी की विशेषताएं (Postal Life Insurance Policy/Dak Jeevan Bima Policy Features in Hindi)

एक डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. नामांकन सुविधा:

एक डाक जीवन बीमा पॉलिसी में पॉलिसीधारक अपने लाभार्थी को आसानी से नामांकित कर सकता है या नामांकन में परिवर्तन वह जब चाहे तब कर सकता है। एक लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर जीवन बीमा पॉलिसी का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. ऋण सुविधा:

एक डाक जीवन बीमा पॉलिसी  पॉलिसीधारक को ऋण सुविधा का लाभ भी प्रदान करती है। पॉलिसी लेने के तीन साल की अवधि के बाद आप अपनी पॉलिसी को गिरवी रख कर आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

3. पॉलिसी रिवाइवल:

पॉलिसीधारक आसानी से पॉलिसी समाप्त होने पर पुनर्जीवित कर सकता है। पॉलिस समाप्ति से तात्पर्य यह है कि अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो उसकी पॉलिसी को उस स्थिति में समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन पॉलिसीधारक चाहे तो वह अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित कर सकता है।

वह निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी पालिसी को पुनर्जीवित कर सकता है-

1. अगर पॉलिसी 3 साल से कम समय के लिए प्रभावी है और प्रीमियम के लगातार छह भुगतान नहीं करने के बाद पॉलिसी समाप्त हो गई है।

2. अगर पॉलिसी 3 साल से अधिक समय के लिए प्रभावी है और पॉलिसीधारक लगातार 12 बार प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है जिसकी वजह से पॉलिसी समाप्त कर दी गई है। 

4. डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज़:

अगर किसी कारण से पॉलिसीधारक अपने पॉलिसी के मूल दस्तावेज को खो देता है तो पॉलिसीधारक को डुप्लीकेट फौजी दस्तावेज आसानी से प्राप्त हो जाता है।

5. पॉलिसी का रूपांतरण:

अगर पॉलिसीधारक चाहे तो वह पॉलिसी का रूपांतरण अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। वह अपने संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी को एक बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में आसानी से बदल सकता है। साथ ही वह एक बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी को निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किसी अन्य प्रकार की बंदोबस्ती बीमा योजना में अपनी आवश्यकता और लाभ के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। 

डाक जीवन बीमा पॉलिसी (पीएलआई) में निवेश के लाभ (Postal Life Insurance Policy (PLI)/Dak Jeevan Bima Policy Benefits in Hindi)

डाक जीवन बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले  लाभ  इस प्रकार हैं:

1. डाक जीवन बीमा योजना के तहतबीमित व्यक्ति को आयकर छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। 

2. डाक जीवन बीमा योजना के तहत सम एश्योर्ड और कवरेज के लिए देय प्रीमियम किसी अन्य पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम की तुलना में बहुत कम है।

3. डाक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत असाइनमेंट, लोन, रूपांतरण, समर्पण और भुगतान मूल्य विकल्प आदि अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं।

4. भारत के भीतर डाक जीवन बीमा पॉलिसी को  किसी भी पोस्टल सर्किल में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्थानांतरित किया जा सकता है।

5. डाक जीवन बीमा योजना में दिए जाने वाले प्रीमियम के भुगतान को ट्रैक करने और ऋण लेनदेन आदि के मामले में पासबुक सुविधा प्रदान की जाती है।
6. डाक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक और मासिक आधार पर किया जा सकता है। 
 
 
7. यदि आप डाक जीवन बीमा पॉलिसी में 6 महीने की पॉलिसी अवधि के लिए अग्रिम प्रीमियम भुगतान करते हैं, तो आप पॉलिसी मूल्य के 1% मूल्य के प्रीमियम पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
 
 
8. यदि आप डाक जीवन बीमा पॉलिसी में 12 महीने की पॉलिसी अवधि के लिए अग्रिम प्रीमियम भुगतान करते हैं, तो आप पॉलिसी मूल्य के 2% मूल्य के प्रीमियम पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
 
 
9. डाक जीवन बीमा पॉलिसी में नामांकन की सुविधा दी जाती है।
 
 
10. डाक जीवन बीमा पॉलिसी योजना में केंद्रीकृत लेखा सुविधा होने के कारण दावा प्रक्रिया त्वरित और आसान है।

डाक जीवन बीमा योजनाएं (Postal Life Insurance Plans/Dak Jeevan Bima Policy Plans in Hindi)

वर्तमान में निन्मलिखित डाक जीवन बीमा पॉलिसी उपलब्ध है-

1. Whole
Life Assurance (Suraksha)

2. Convertible
Whole Life Assurance (Suvidha)

3. Endowment
Assurance (Santosh)

4. Joint
Life Assurance (Yugal Suraksha)

5. Anticipated
Endowment Assurance (Sumangal)

6. Children
Policy (Bal Jeevan Bima)

1. Whole Life Assurance (Suraksha):

इसमें पॉलिसीधारक को पॉलिसी के परिपक्वता अवधि पर सुनिश्चित बीमा राशि के साथ-साथ अर्जित बोनस भी प्रदान किय जाता है। 

प्रवेश के समय आयु 

  • न्यूनतम-19 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 55 वर्ष

बीमा राशि 

  • न्यूनतम बीमा राशि- ₹ 20,000; 
  • अधिकतम बीमा राशि- ₹ 50 लाख

लोन सुविधा

  • पॉलिसी के 4 साल पूरा होने के बाद लोन की सुविधा

पॉलिसी समर्पण

  • 3 साल बाद 

2. Convertible Whole Life Assurance (Suvidha):

पॉलिसी की परिपक्वता पर अर्जित बोनस के साथ बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। 

प्रवेश के समय आयु

  • न्यूनतम आयु- 19 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 50 वर्ष

सम एश्योर्ड

  • न्यूनतम सम एश्योर्ड ₹ 20,000; 
  • अधिकतम ₹ 50 लाख

लोन सुविधा

  • 4 साल बाद लोन की सुविधा

समर्पण

  • 3 साल बाद 

3. Endowment Assurance (Santosh):

इस योजना के तहत  परिपक्वता की पूर्व-निर्धारित आयु यानी 35,40,45,50,55,58 और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बीमा राशि और अर्जित बोनस दिया जाता है।बीमाकर्ता की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को अर्जित बोनस के साथ बीमा राशि की पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। 

प्रवेश के समय आयु

  • प्रवेश के समय न्यूनतम- 19वर्ष
  • अधिकतम आयु: 55 वर्ष

सम एश्योर्ड

  • न्यूनतम सम एश्योर्ड- ₹ 20,000; 
  • अधिकतम- ₹ 50 लाख

लोन सुविधा

  • 3 साल बाद लोन की सुविधा

समर्पण

  • 3 साल बाद समर्पण

4. Joint Life Assurance (Yugal Suraksha):

यह एक संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा है जिसमें पति या पत्नी में से एक को Dak Jeevan Bima Policy के लिए पात्र होना चाहिए। इसमें एक प्रीमियम के साथ उपार्जित बोनस के साथ बीमा राशि की सीमा तक दोनों पति-पत्नी के लिए जीवन कवर प्रदान किया जाता है। 

सम एश्योर्ड

  • न्यूनतम सम एश्योर्ड- ₹ 20,000; 
  • अधिकतम- ₹ 50 लाख

प्रवेश आयु

  • न्यूनतम आयु- 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 45 वर्ष

पॉलिसी अवधि

  • पॉलिसी की न्यूनतम अवधि- 5 वर्ष 
  • अधिकतम- 20 वर्ष

लोन सुविधा

  • 3 साल बाद लोन की सुविधा

पॉलिसी समर्पण

  • 3 साल बाद समर्पण

5. Anticipated Endowment Assurance (Sumangal):

यह एक प्रकार की मनी बैक पॉलिसी है जिसमें अधिकतम बीमा राशि ₹ 50 लाख होता है। यह ऐसे लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें समय-समय पर रिटर्न की आवश्यकता होती है। 

  • पॉलिसी अवधि: 15 वर्ष और 20 वर्ष
  • न्यूनतम आयु 19 वर्ष; 

6. Children Policy (Bal Jeevan Bima):

​यह योजना पॉलिसीधारकों के बच्चों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें पॉलिसीधारक (माता-पिता) के अधिकतम दो बच्चे पात्र हैं। 

  • बच्चो की आयु 5- 20 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। 
  • इसमें बीमा राशि अधिकतम ₹ 3 लाख या माता-पिता की बीमा राशि के बराबर, जो भी कम हो। 
  • पॉलिसी धारक (माता-पिता) की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पॉलिसीधारक (माता-पिता) की मृत्यु पर, बच्चों की पॉलिसी पर कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। 
  • इस पॉलिसी में समर्पण की सुविधा नहीं मिलती है। 
  • इस पॉलिसी में बच्चे की कोई मेडिकल जांच आवश्यक नहीं है। 

डाक जीवन बीमा पात्रता (Postal Life Insurance Eligibility/Dak Jeevan Bima Policy Eligibility in Hindi)

डाक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नीचे सूचीबद्ध संगठनों के कर्मचारी पात्र हैं:

  • रक्षा सेवाएं
  • राज्य सरकार
  • केंद्र सरकार
  • अर्धसैनिक बल
  • स्थानीय निकाय
  • भारतीय रिजर्व बैंक
  • सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
  • राष्ट्रीयकृत बैंक
  • वित्तीय संस्थानों
  • स्वायत्त निकाय
  • केंद्र/राज्य सरकार में संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, जहां अनुबंध बढ़ाया जा सकता है।
  • सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारी
  • डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंट
  • अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद आदि जैसे मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं।
  • सहकारी समितियों अधिनियम के तहत सरकार के साथ पंजीकृत क्रेडिट सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों में कार्यरत हैं। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों, एसबीआई, नाबार्ड, आदि द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित हो सकते हैं।

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